Friday, 19 September 2025
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उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद वनभूमि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नही हुई मनीलांडरिंग के तहत कारवाई

शिमला/शैल। राज्य सरकार ने वर्ष 2002 में सरकारी भूमि पर किये गये अवैध कब्जों/अतिक्रमणों को नियमित करने के लिये एक पाॅलिसी अधिसूचित की थी। इसके तहत लोगों से कब्जों/अतिक्रमणों की जानकारी मांगी गयी थी। उस समय इस योजना के तहत करीब डेढ़ लाख लोगों ने बाकायदा शपथ पत्र देकर ऐसे कब्जों की जानकारी सरकार को दी थी। इतनी संख्या में हुए अतिक्रमणों की जानकारी सामने आने के बाद इस योजना को कुछ लोगों ने प्रदेश उच्च न्यायालय में CWP No. 1028 of 2002 के माध्यम से चुनौति दे दी। इस याचिका पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिये कि योजना के तहत प्रक्रिया तो जारी रखी जाये लेकिन इस आशय के पट्टे अदालत के अगले आदेशों के बिना जारी न किये जायें। यह याचिका अब तक अदालत मे लंम्बित है।
इसके बाद 2015 में अवैध कब्जों/ अतिक्रमणों का मामला फिर एक और याचिका CWP 3141 of 2015 के माध्यम से उच्च न्यायालय के समक्ष आया। इस पर पहले जो अदालत ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए ऐसे अवैध कब्जों/अतिक्रमणों को खाली करने के लिये इन पर उगाये गये पेड़ो को काटने के निर्देश दे दिये । इन निर्देर्शों पर पूरे प्रदेश में खलबली मच गयी। कई स्थानों पर सैंकड़ो पेड़ काट भी दिये गये। इसी बीच सेब बागावानों ने सरकार पर दबाव बनाया और अदालत से निर्देशों में संशोधन की गुहार लगायी। सरकार के आग्रह को स्वीकारते हुए अदालत ने पेड़ों को काटने की बजाये उनकी प्रूनिंग करने के आदेश दिये। इन आदेशों के साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि अवैध कब्जों/अतिक्रमणों के तहत आयी एक-एक ईंच भूमि को खाली करवाया जायेगा। इसी के साथ यह भी निर्देश दिये की अवैध रूप से कब्जा/अतिक्रमण करके उगाये गये बागीचों की उपज को सरकारी तन्त्र अपने कब्जे में लेेकर उसकी निलामी करवायेगा और पैसा सरकारी खजाने में जमा करवायेगा। मुख्य न्यायधीश जस्टिस मंसूर अहमद मीर और जस्टिस त्रिलोक चैहान की खण्डपीठ ने ऐसी की गयी निलामी और उसके तहत मिले पैसों पर सरकार से चार सप्ताह के भीतर जानकारी मांगी है और 17 अक्तूबर को मामला सुनवाई के लिये रखा है वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में ऐसी निलामी हुई है और इससे कितना पैसा मिला है इसकी जानकारी अभी तक विभाग के पास नही है।
दूसरी ओर उच्च न्यायालय में जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की खण्डपीठ के पास आये एक अवैध कटान के मामले में अदालत ने विशेष अदालत वन के फैसले को पलटते हुए अवैध कटान का दोषी पाये गये फारेस्ट गार्ड की सजा को बरकार रखा है। इसी फैसले में अदालत ने अवैध निमार्णो के नियमितिकरण को भी असंवैधानिक करार देते हुए सरकार को कड़ी फटकार लगायी है। अदालत ने दस बीघे से अधिक के वन भूमि पर हुए अतिक्रमणों  का कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार को ऐसे अतिक्रमणों को चिहिन्त करके ऐसे लोगों के खिलाख अपराधिक मामले दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। खण्डपीठ ने इसी फैसले में भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय के तहत कार्यरत ईडी को भी निर्देश दिये हैं कि जिन लोगों ने वन भूमि पर कब्जे कर रखें हैं ऐसे लोगों के खिलाफ मनीलाॅंडरिंग अधिनियम के तहत मामले दर्ज करके ऐसे अर्जित की गयी संपत्तियों को भी जब्त किया जाये।
इस समय प्रदेश में वन भूमि पर हुए अवैध कब्जों/अतिक्रमणों की स्थिति जो सरकार उच्च न्यायालय के समक्ष रख चुकी है उसके मुताबिक दस बीघे से अधिक का अतिक्रमण के मामलों की संख्या 2524 है। इसमें सबसे अधिक संख्या जिला शिमला की है यहां पर 1079 मामलों में दस बीघे से अधिक का अतिक्रमण है इसमें भी सबसे अधिक मामले 342 रोहडू के हैं। शिमला के बाद अतिक्रमणों में कुल्लु दूसरे स्थान पर है यहां इनकी संख्या 1004 है। इसी तरह दस बीघे से कम के अतिक्रमणों की संख्या 10182 है। इसमें भी 2970 के साथ शिमला पहले स्थान पर है। इसके बाद कुल्लु में 2386 और मण्डी में 1270 मामले रिकार्ड पर आये हैं। कांगडा में 1754, चम्बा में 626, सिरमौर में 532 बिलासपुर में 410 सोलन में 121 हमीरपुर में 44 किन्नौर में 55, लाहौल स्पिति में 10 और ऊना में केवल 4 मामले रिकार्ड पर आये हैं।
दस बीघे से अधिक के मामलों में शिमला कुल्लु के बाद किन्नौर में 135, मण्डी में 108, चम्बा में 74, सिरमौर में 68, कांगड़ा में 24, बिलासपुर में 14 लाहौल में 5 और सोलन में 1 मामला सामने आया है। ऊना और हमीरपुर में ऐसे अतिक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण के सबसे अधिक मामले रोहडू में सामने आये है और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व स्वयं वीरभद्र करते रहे हैं। यह स्थिति यह सवाल खड़ा करती है कि जब प्रदेश में हजारों बीघे वन भूमि पर अतिक्रमण हो रहा था तो सरकारी तन्त्र क्या कर रहा था। वीरभद्र ने तो कथित वन माफिया के खिलाफ खुली लड़ाई लड़कर प्रदेश की सत्ता संभाली थी। तो क्या इन अतिक्रमणकारियों को कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था जिसके चलते पूरा सरकारी तन्त्र पंगु बन गया था या फिर इनके साथ मिल गया था।
सरकारी तन्त्र के इसी पक्ष पर चोट करते हुए जस्टिस राजीव शर्मा और सुरेश्वर ठाकुर की खण्डपीठ ने दस बीघा से अधिक के अतिक्रमणकारियों के खिलाफ मनीलांडरिंग के तहत मामले दर्ज करने के निर्देश देते हुए संबधित वन अधिकारियों की चल अचल संपत्ति पर भी लगातार नजर रखने के विजिलैन्स को निर्देश दिये हैं। अदालत ने कहा है। The State Government has not made sincere efforts to       prevent and evict the persons who have encroached upon the forest land. There are large tracts of forests, which have not been demarcated till date (i.e. UDF-). The State Government has only taken steps after the intervention of this Court to evict the persons who have unauthorizedly occupied the forest land and raised orchards. The action has been initiated primarily against those persons who had given affidavits admitting their encroachment upon the forest land. Thus, in larger public        interest, the State Government is directed to initiate process to identify the encroachments over the forest land and the persons who have planted fruit bearing trees and to take necessary steps for their eviction under the H.P. Public Premises and Land  (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 as well as under the H.P. Land Revenue Act, 1954 and also to register FIRs against those persons under the Indian Forest Act and Indian  Penal Code. The  Director,  Enforcement Directorate, Ministry of Finance, Government  of  India,  New Delhi is also directed to register cases against those persons who have encroached upon the huge tracts of forest land and have planted fruit bearing trees and amassed illgottenmoney and also engaged in money laundering within 3 months. The State Government is also directed to provide necessary details of the persons, who have encroached upon more than 10 bighas of forest land and have also indulged in money laundering within 4 weeks to the Director, Enforcement  Directorate, Ministry of Finance, Government of India, New Delhi to enable it to register cases against them. It shall be open for the Director, Enforcement Directorate, Ministry of  Finance, Government of India, New Delhi to confiscate /forfeit the property of the persons, who have encroached upon more than 10 bighas of forest land  under the Prevention of Money-Laundering Act, 2002. The Vigilance Department of the State of H.P. is also directed to carry out periodical  verification of movable and  immovable properties of the revenue officials/forest officers posted, more particularly, in Districts Mandi, Shimla, Chamba .

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