शिमला/शैल। क्या धारा 118 में तय की गयी अधिकतम भू सीमा से ज्यादा जमीन औद्यौगिक और खनन अधिनियमों में ली जा सकती है? क्या नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में कृषि और बागवानी की जा सकती है और ऐसी कृषि/बागवानी करने से कृषक होने का प्रमाणपत्र हासिल किया जा सकता है? यह सारे सवाल सरकार की मैगा इन्वैस्टर मीट के बाद एकदम चर्चा का विषय बन गये हैं। क्योंकि भूसुधार अधिनियम में किसी भी गैर कृषक को प्रदेश में कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबन्ध है। ऐसा गैर कृषक व्यक्ति केवल सरकार की पूर्व अनुमति से ही प्रदेश में ज़मीन खरीद सकता है। यह अनुमति भी मकान के लिये अधिकतम 500 वर्ग गज और दुकान आदि के लिये 300 वर्ग गज की रखी गयी है। यह अनुमति की शर्त इसलिये रखी गयी थी ताकि कोई भी अमीर गैर कृषक व्यक्ति किसानों की ज़मीनो पर पैसे से कब्जा न कर सके। लेकिन कोई गैर व्यक्ति ऐसी अनुमति कितनी बार ले सकता है इसको लेकर इस अधिनियम में स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया है। इस अधिनियम में जो भी संशोधन आज तक हुए हैं उनमें कृषक की परिभाषा की ही व्याख्या की गयी है और अनुमति को लेकर कुछ नही कहा गया है। विधि विशेषज्ञों के अनुसार ऐसी स्थिति में उस चर्चा को आधार बनाया जाता है जो मूल अधिनियम को पारित करते समय सदन में उठायी गयी थी। स्मरणीय है कि यह अधिनियम जब चर्चा में आया और इसे पारित करके राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिये केन्द्र में भेजा गया था तब इसे चार बार सदन में पुनर्विचार के लिये वापिस भेजा गया था। उस समय जो चर्चा इस पर सदन में रही है उसके मुताबिक एक व्यक्ति को एक ही बार धारा 118 के तहत जमीन खरीदने की अनुमति दी जा सकती है। ऐसी खरीदी हुई जमीन को बेचने के लिये भी सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।
लेकिन हिमाचल प्रदेश के सैंकड़ों ऐसे नौकरशाह रहे हैं जिन्होंने एक से अधिक बार जमीन खरीद की अनुमतियां सरकार से ली है। ऐसे नौकरशाहों में मुख्य सचिव से लेकर नीचे एसडीएम स्तर तक के अधिकारी शामिल रहे हैं। ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्होंने आईएएस कालोनी में भी मकान लेने के साथ ही अन्य जगहों पर भी अनुमति लेकर प्लाट खरीदे और बेचे हैं।
वैसे नियमों में यह भी प्रावधान है कि धारा 118 में अनुमति लेकर दो वर्ष के भीतर उस पर निर्माण हो जाना चाहिये। यदि दो वर्ष में ऐसा संभव न हो सके तो एक वर्ष और की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद भी निर्माण न होने पर ऐसी जमीन पर सरकार कब्जा कर लेगी। लेकिन बड़े बाबुओं के संद्धर्भ में इस नियम की भी अनुपालना नही की गयी है। 118 के तहत जमीन खरीदने पर ऐसा व्यक्ति टीडी का पात्र नहीं बन जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा एफसी राजस्व स्तर के अधिकारियों ने किया है उन्होंने टीडी ली है। सरकार के पास इस आश्य की शिकायतें भी आयी हैं लेकिन कोई कारवाई नही हुई है। कई बड़े समाचार पत्रों ने जमीने लेकर वर्षों तक उन पर कोई निर्माण नही किये हैं इस आश्य की शिकायतें विजिलैन्स में कई वर्षों से लंबित है जिन पर कोई कारवाई नही हुई है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब सरकार के बड़े नौकरशाह मुख्य सचिव स्तर के लोग धारा 118 की इस तरह से अवहेलना कर रहे हैं तो फिर धारा 118 का औचित्व ही क्या रह जाता है।
धारा 118 में साफ कहा गया है कि गैर कृषक को किसी भी तरह से अनुमति के बिना जमीन ट्रांसफर नहीं की जा सकती और कोई अन्य कानून इसमें बाधा नही बन सकता है।Transfer of land to non-agriculturists barred-(1) Notwithstanding anything to the contrary contained in any law contract, agreement, custom or usage for the time being in force , but save as otherwise provided in this chapter, no transfer of land (including sales in execution of a decree of a civil court or for recovery of arrears of land revenue) by way of sale gift exchange, lease, mortgage with possession or creation of a tenancy shall be valid in favour of a person who is not an agriculturist.
प्रदेश में लैण्ड सीलिंग एक्ट भी लागू है। इसकी धारा 6 में स्पष्ट कहा गया है कि तय भूमि सीमा से अधिक जमीन किसी भी तरह से नही रखी जा सकती हैceiling on land –Notwithstanding anything to the contrary contained in any law , custom usage or agreement , no person shall be entitled to hold whether as a landowner or a tanant or mortgagee with possession or party in one capacity and partly in another, the land within the state of Himachal Pradesh exceeding the permissible area on or after the appointed day. लेकिन सरकार में इसकी खुले आम अवहेलना की जा रही है। 960 बीघे जमीन एक स्टोन क्रशर को लीज़ पर दी गयी है विजिलैन्स के पास वर्षों से इसकी शिकायत लंबित चल रही है। लेकिन कोई कारवाई नही है। अब इन्वैस्टर मीट के बाद कुछ उद्योगों ने सैंकड़ो बीघे जमीन की मांग सरकार से की है। इन उद्योगों को जमीन पर उतारने के लिये इतनी जमीन देनी ही होगी। लेकिन सरकार का सीलिंग एक्ट और भूसुधार अधिनियम की धारा 118 दोनो में इसके लिये बंदिश है ऐसे में फिर यह सवाल उठता है कि जब औद्यौगिक विकास के लिये इन दोनों अधिनियमों में जमीन आवंटन पर इस तरह की बंदिशे हैं तो फिर या तो सरकार इन अधिनियमों को खत्म करे या फिर औद्यौगिक विकास को छोड़ दे। सीमेन्ट उद्योग और हाईड्रो परियोजनाओं को हजारों बीघे जमीन पहले ही दी जा चुकी है। कानून के जानकारों के मुताबिक मौजूदा कानून इसकी अुनमति नही देते हैं।
इसी परिप्रेक्ष में एक और सवाल उठ रहा है कि नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में कोई भी निर्मित भवन आदि लेने के लिये सरकार से धारा 118 के तहत अनुमति लेने की आवश्यकता नही है यदि कोई व्यक्ति इन क्षेत्रों में ऐसे भवन की खरीद कर लेता है जो तीन बीघे में स्थित है जिसमें आधे बीघे पर तो भवन बना हुआ है और शेष अढ़ाई बीघे खाली पड़ा है। उस खाली पड़े हिस्से पर मालिक कृषि या बागवानी करना शुरू कर देता है तो क्या नियम उसको ऐसा करने से रोक सकता है? क्योंकि नगर निगम /नगरपालिका अधिनियम में यह नहीं कहा गया है कि इन क्षेत्रों में कोई व्यक्ति कृषि या बागवानी नहीं कर सकता है भले ही उसके पास ऐसा करने के लिये भूमि उपलब्ध हो। जब कोई व्यक्ति ऐसी उपलब्ध जमीन पर कृषि /बागवानी शुरू कर देता है तो स्वभाविक है कि उस क्षेत्र का पटवारी जब वहां गरदावरी करने आयेगा तो वह उस जमीन का वहीं ईन्दराज करेगा जो वह मौके पर देखेगा। क्योंकि पटवारी को नियमानुसार जमीन का वही ईन्दराज करना है जो वह मौके पर देखेगा यदि लगातार तीन बार वह जमीन पर कृषि/बागवानी देखता है तो उसका पक्का इन्दराज वैसा ही दर्ज कर देगा। पटवारी के इस इन्दराज को कानूनगो और तहसीलदार तक चैक करते हैं। ऐसे इन्दराज के बाद उस जमीन का मालिक स्वभाविक रूप से कृषक की परिभाषा में आ जायेगा और आगे कोई भी जमीन खरीदने का पात्र बन जायेगा। प्रदेश के हर शहर में इस तरह की स्थितियां मिल जायेंगी लेकिन कई जगह ऐसे मामले भी सामने आये हैं जहां कुछ अधिकारियों ने ऐसे हासिल हुए कृषक प्रमाण पत्रों को मानने से इन्कार कर दिया है। आज प्रदेश में लाखों गैर हिमाचली ऐसे मिल जायेंगे जो पीढ़ियों से प्रदेश में रह हरे हैं। जिनमें कई ऐसे होंगे जिनके पास इस तरह से कृषि /बागवानी करने लायक जमीन होगी और उसमें वह ऐसा कर भी रहे होंगे।
आज प्रदेश में 93000 करोड़ का निवेश करने के लिये निवेशक तैयार हैं और इन निवेशकों ने प्रदेश के सीलिंग एक्ट और भूसुधार अधिनियम की धारा 118 के परिदृश्य में भूसुधारों की मांग उठायी है। इसलिये आज सरकार के लिये यह एक बड़ी कसौटी होगी कि वह इन अधिनियमों पर उठने वाले सवालों से कैसे निपटती है।