Friday, 19 September 2025
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घातक होगा प्रलोभन देकर निवेश आमन्त्रित करना

शिमला/शैल। इन्वैस्टर मीट का आयोजन पूरा हो गया है। इस आयोजन के बाद मुख्यमन्त्री ने दावा किया है कि इस मीट में साईन हुए एमओयू के माध्यम से प्रदेश में 93000 करोड़ का निवेश आयेगा। जयराम सरकार निवेश जुटाने के इन प्रयासों में इस वर्ष के शुरू से ही लग गयी थी और वर्ष के अन्त तक 614 एमओयू साईन करने में सफल हो गयी है। सबसे बड़ा निवेश हाईड्रो पावर के क्षेत्र में 27000 करोड़ का सरकार की कंपनीयों एसजेवीएनएल, एच पी सी और एन टी सी पी के साथ साईन हुआ है। यह सरकार की कंपनीयां है और यदि इस मीट का आयोजन न भी होता तो भी यह कंपनीयां इस काम को करती ही। फिर इसके लिये अपफ्रंट प्रिमियम और 12% रायल्टी की शर्ते इन कपंनीयों पर लागू नही होंगी क्योंकि इसके नियमों में छूट दी गयी है। जबकि यह अपफ्रंट प्रिमियम और 12% रायल्टी सीधे सरकार की आय थी। यह छूट देने के बाद भी हाईड्रो क्षेत्र में कोई प्राईवेट निवेशक नहीं आ पाया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र मे नये सिरे से नीति बनाने की आवश्यकता है।
सरकार ने उद्योगों को आमन्त्रित करने के लिये आठ कानूनों की अनुपालना में भी तीन वर्षों के लिये छूट प्रदान कर रखी है। इनमें पंचायती राज अधिनियम, नगर निगम अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम, फार फायरिंग अधिनियम 1984, रोड़ साईट कन्ट्रोल एक्ट 1968, हि प्र. शाप एवम वाणिज्यिक स्थापना एक्ट 1969 और टीसीपी एक्ट 1977 शामिल हैं। पहले यह प्रावधान था कि उद्योग की स्थापना से पूर्व इन अधिनियमों में संबंधित संस्थानों से उद्योगपति को एनओसी लेना अनिवार्य होता था परन्तु अब यह अनिवार्यता तीन वर्षों के लिये हटा दी गयी है जिसका अर्थ है कि उद्योग की स्थापना से तीन वर्ष बाद भी यह एनओसी लिये जा सकते हैं। यह छूट अपने में ही स्वतः विरोधी हो जाती है क्योंकि एनओसी तो अन्ततः लेना ही पड़ेगा। ऐसे में यदि तीन वर्ष बाद संबंधित संस्थान एनओसी देने से इन्कार कर देता है या फिर तब तक नियमों में और कोई बड़ा संशोधन केन्द्र या राज्य सरकार कर देती है तब उस उद्योग का क्या होगा। क्योंकि जो अधिनियम संविधान संशोधन के माध्यम से आये हैं उनमें राज्य सरकार का दखल तो एक सीमा तक ही रहेगा। फिर भूसुधार अधिनियम की धारा 118 के तहत वांच्छित अनुमतियां पहले की तरह पूर्व में ही लेनी होंगी।
प्रदेश के भूसुधार अनिधियम - 1972 को संविधान के नौवें शैडयूल के तहत प्रोटैक्शन हालिस है जिसका अर्थ है कि इसमें राज्य सरकार के संशोधन के अधिकार नहीं के बराबर है। इस अधिनियम में जो संशोधन 1976, 1987, 1994 और 1997 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश खान विल्कर और न्यायमूर्ति जस्टिस कुलदीप सिंह की खण्डपीठ ने उनको नौवें शैडयूल में नहीं रखा गया है क्योंकि इनमें केवल कृषक की परिभाषा को लेकर ही संशोधन किये गये हैं इन संशोधनों के बाद तो गेर कृषक को प्रदेश में ज़मीन लेना और कठिन हो गया है। इसके बाद CWP 700 of 2011 में उच्च न्यायालय ने 24-04-2011 को कुछ निर्देश जारी किये थे जिनके तहत नियमों में संशोधन किया गया था अब भी सरकार इन नियमों के सरलीकरण से अधिक कुछ नही कर पायी है और न ही कर सकती है। फिर कोई भी नियम अपने मूल अधिनियम का विरोधाभासी नहीं हो सकता है। ऐसे में किसी भी गैर कृषक को प्रदेश में सरकार की अनुमति के साथ भी 300 या 500 वर्ग गज जमीन लेने पर पाबंदी कायम है। इसलिये आज जब सरकार उद्योगों में निवेश आमन्त्रित करने के लिये इस तरह के आयोजन कर रही है तब उसे इन बंदिशों का व्यापक अध्ययन कर लेना आवश्यक है। क्योंकि जब 118 के इन प्रावधानों को प्रदेश उच्च न्यायालय में आधा दर्जन याचिकाओं के माध्यम से चुनौती दी गयी थी और अदालत के सामने यह रखा गया था कि In this way non agriculturists in Himachal Pradesh have absolutely debarred from buying any land  लेकिन जब सरकार ने अपने संशोधनों को लेकर अदालत में अपना पक्ष रखा था तब याचिकाकर्ताओं की ओर से इसका कोई प्रतिवाद नही आया था। इस पर 1.10.2013 को दिये अपने फैसले में उच्च न्यायालय ने इस स्थिति में कोई बदलाव नही किया है। ऐसे में जब एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश में हो रहे निर्माणों का पर्यावरण को लेकर कड़ा संज्ञान लिया है तब इन निमयों में और कोई छूट देना कितना सही होगा इसको लेकर कभी भी मामला अदालत तक जा सकता है।
इस परिदृश्य में औद्यौगिक निवेश को लेकर हुई इस मीट पर प्रश्न उठने स्वभाविक हैं। क्योंकि इन नियमों में छूट देने के साथ ही जीएसटी में छूट देना सीधा आर्थिक लाभ पहुंचाना हो जाता है। आज तक प्रदेश में उद्योगों को आर्थिक लाभों का प्रलोभन देकर ही आमन्त्रित किया जाता रहा है। इसलिये आर्थिक लाभों की समय सीमा खत्म होने के बाद उद्योग पलायन करते रहे हैं। यह सिलसिला 1977 से शुरू होकर आज तक लगातार जारी है। जबकि अब तो यह आकलन होना चाहिये था कि प्रलोभनों के सहारे उद्योगों को आमन्त्रण देना प्रदेश के हित में कितना है। क्योंकि कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाकर लोगों को कुछ भी मुफ्त में तो नहीं देता है। फिर जिन संसाधनों पर प्रदेश के आम आदमी का हक है उन्हें कुछ लोगों तक ही सीमित कर देना आज की परिस्थितियों में स्वीकार्य नही हो सकता। आज इस आयोजन के लिये जिस तरह से सरकारी पैसा खर्च करके उद्योगपतियों को बुलाया गया और उनके लिये सारे प्रबन्ध किये गये। एक सप्ताह तक पूरा प्रशासन इसी कार्य में व्यस्त रहा इससे यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब सरकार के पास इसके लिये संसाधन है तो वह हर माह कर्जा क्यों ले रही है? इस आयोजन में जो 93000 करोड़ का निवेश आने का दावा किया गया है क्या उस पर सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एक वर्ष के भीतर आधे निवेश पर तो व्यवहारिक रूप से जमीन पर काम हो पायेगा। आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये यहां के किसान और बागवान की दशा बदलनी होगी। यह सुनिश्चित करना होगा कि किसान का एक भी खेत बिना फसल के न रहे। आज किसान को जो सरकार ने डिपो पर सस्ते राशन के चक्र में उलझा दिया गया है उससे किसान और सरकार दोनों का अहित हो रहा है। आज इस दिशा में सार्थक नीति बनाने की आवश्यकता है न कि प्रलोभन देकर उद्योगपतियों बुलाने की।

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