उच्च न्यायालय के फैंसले के बाद काॅलेज काडर के 80 लेक्चररों का नियमितिकरण लिया वापिस
शिमला/शैल। प्रदेश उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल 2013 को दिये फैसले में कांट्रेक्ट के आधार पर की गयी नियुक्तियों को चोर दरवाजे से की गयी बैक डोर एंट्री करार देते हुए ऐसी नियुक्तियों के नियमितिकरण को अवैध करार दिया है। प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने 69 पन्नों के आदेश में साफ कहा है कि सरकार द्वारा कांट्रेक्ट नियुक्तियों के 9-9-2008 और फिर 8-6-2009 को जारी की नियमितिकरण की पाॅलिसी संविधान की धारा 14 और 16 के प्रावधानों की अनुपालना नही करती है। कर्मचारियों की नियुक्तियों और प्रोमोंशन के लिये संविधान की धारा 309 के तहत नियम बने है। धारा 309 के तहत बने नियमो को सरकार की 9-9-2008 और 8-6-2009 को जारी पॅालिसी को ओवर रूल नही कर सकती है।
स्मरणीय है कि 9-9-2008 और 8-6-2009 को जारी कांट्रेक्ट पालिसी के आधार पर सरकार के हर विभाग में आज तक नियुक्तियां होती आ रही है। सरकार हर वर्ष ऐसी नियुक्तियों का नियमितिकरण भी घोषित करती रही है। काॅलेज काडर के प्रवक्ताओं ने नियमितिकरण के संद्धर्भ में 2009़ में CWP 2336 याचिका दायर की थी। इसके बाद CWP 5047 जब 2010 और CWP 8709 of 2011 उच्च न्यायालय में आयी। उच्च न्यायालय ने इन सारी याचिकाओं को इकट्ठा करके अप्रैल 2013 में इनका एक साथ निपटारा करते हुए कांट्रेक्ट आधार पर की गयी नियुक्तियों के नियमितिकरण को सविंधान के प्रावधानों के विपरीत करार देते हुए अवैध करार दिया है।
प्रदेश उच्च न्यायालय का फैसला अप्रैल 2013 मे आ गया था। लेकिन इस फैसले के बाद भी काॅलेज काडर के कांट्रेक्ट पर रखे गये प्राध्यापकों के नियमितिकरण के आदेश जून 2014 में जारी कर दिये। इन आदेशों का जब चुनौती दी गयी तब अब 18 अगस्त को इस नियमितिकरण के आदेश को वापिस लेते हुए इन प्राध्यापकों कोे पुनः कांट्रेक्ट पर नियुक्त करार दिया है। शिक्षा विभाग स्वयं मुख्यमन्त्री के पास है। ऐसेे में सवाल उठता है कि क्या उच्च न्यायालय का यह फैसला मुख्यमन्त्री के संज्ञान में लाया गया था? क्या मुख्यमन्त्री ने स्वयं इस फैंसले को नजर अन्दाज करने का फैसला लिया? या फिर मुख्यमन्त्री को बताये बिना ही उच्च न्यायालय के फैसले को अगूंठा दिखा दिया गया? अब इस फैसले पर अमल करते हुए काॅलेज काडर के 80 प्रवक्ताओं पर गाज गिरा दी गयी है। लेकिन जिन अधिकारियों ने यह कारनामा कर दिखाया है क्या उनके खिलाफ भी कोई कारवाई हो पायेगी? कांट्रेक्ट पर नियुक्तियों का चलन आज भी जारी है जबकि प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक ऐसी नियुक्तियों का नियमितिकरण नही किया जा सकता है।
14. After hearing learned counsel for the parties and perusing the contents of the record, the private respondents before us in CWP No. 2336 of 2009 have not been able to prove that their appointments were made after observing the provisions of Articles of 14 and 16 of the Constitution. The regularization policy, dated 9.9.2008 (Annexure P-3), appears to have not been issued in consonance to the settled position of law by Supreme Court in Umadevi’s case (supra). The policy dated 9.9.2008 and subsequent communication dated 8.6.2009 also appear to have been made by way of executive instructions, as such, the circulars dated 9.9.2008 and the communication letter dated 8.6.2009 cannot over-ride the rules framed under Article 309 of the Constitution. These circulars cannot be treated to be substitute of the rules for State Government for regularization and the circulars, mentioned above, as such, being in the teeth of the settled position of law by Hon’ble Supreme Court in Umadevi’s case (supra), these are not legally sustainable for regularizing the private respondents. The respondent / State is expected to make appointments and regularize the services of private respondents in consonance to the Recruitment & Promotion Rules framed under Article 309 of the Constitution.
In view of the above observations, CWP No.2336 of 2009 is disposed of.
15. In view of the analysis, made herein-above, no mandamus or direction of any kind can be issued for regularization of the petitioner in CWP No.5047 of 2010 as well as writ petitioner in CWP No.8709 of 2011, as such, these writ petitions are dismissed.