धारा 144 के बीच बाबरी विध्वंस की बरसी!

Created on Friday, 06 December 2013 08:29
Written by Shail Samachar

लखनऊ।। बाबरी विध्वंस की 21वीं बरसी पर शुक्रवार को समूचे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी और जिलों में किसी भी तरह के धार्मिक उत्सव, रैली तथा सभा के आयोजन पर रोक लगाई जाएगी।

अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) मुकुल गोयल ने शुक्रवार को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई संगठन 6 दिसम्बर को लेकर ज्ञापन देना चाहे तो उसे कचहरी अथवा तहसील परिसर में जुलूस बनाकर आने की इजाजत नहीं दी जाए, बल्कि जुलूस के उद्गम स्थल पर मजिस्ट्रेट खुद जाकर उनका ज्ञापन प्राप्त करेंगे।

उन्होंने कहा कि सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश दिए गए हैं कि वे साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्वों को चिह्नित करके उन पर पैनी निगाह रखें और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करें। शांति समितियों की बैठक करके उनका सहयोग प्राप्त किया जाए तथा शहरों में सेक्टर योजना लागू की जाए।

गोयल ने कहा कि मिश्रित आबादी वाले तथा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों पर दंगा निरोधक उपकरणों से लैस अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। अफवाहों को रोका जाए।

गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने बाबरी विध्वंस की बरसी पर प्रदेश भर में शांतिपूर्ण पदयात्रा निकालने का एलान किया है।