जज ने देवयानी के अनुरोध को किया नामंजूर

Created on Thursday, 09 January 2014 14:35
Written by Shail Samachar

वाशिंगटन।। भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के अनुरोध को अमेरिकी न्यायाधीश ने नामंजूर कर दिया है। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने प्रारंभिक सुनवाई के लिए तय हुई तारिक 13 जनवरी की समयसीमा को बढ़ाए जाने के भारतीय राजनयिक देवयानी खोबरागड़े के अनुरोध को नामंजूर कर दिया है। इस तारीख तक उन पर अभियोग लगाया जाना है।

सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की मजिस्ट्रेट न्यायाधीश सारा नेटबर्न ने कहा कि तारीख आगे बढ़ाए जाने से उन्हें (खोबरागड़े) वीजा धोखाधड़ी मामले के हल के लिए अपने और सरकार के बीच वार्ता को लेकर ‘जो राहत चाहिए’ वह नहीं मिलेगी।

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि प्रतिवादी की गिरफ्तारी या इस तरह के आरोपों के सिलसिले में समन मिलने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रतिवादी के खिलाफ अपराध को अंजाम देने के लिए अभियोग या सूचना दायर हो जानी चाहिए। प्रारंभिक सुनवाई की तरीख स्थगित करने का अभियोग दायर करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

नेटबर्न ने कहा, प्रतिवादी ने सिर्फ यह आग्रह किया है कि किसी अच्छे कारण के लिए प्रारंभिक सुनवाई 30 दिनों के लिए स्थगित कर दी जाए। सुनवाई की तरीख बदलने से अभियोग या सूचना दायर करने का समय नहीं बदलेगा, प्रतिवादी की दलील वार्ता पर आसन्न अभियोग के दबावों को लेकर चिंताएं उन्हें वह राहत नहीं दिलाएंगी जो वह चाहती हैं।

उन्होंने बुधवार को ही अपने आदेश में कहा, उचित वजह नहीं दर्शाई गई और प्रतिवादी का अनुरोध नामंजूर किया जाता है। नेटबर्न ने कहा कि खोबरागड़े को 12 दिसंबर, 2013 को गिरफ्तार किया गया था, उन पर जनवरी 2014 तक अभियोग (या सरकार द्वारा उनके खिलाफ सूचना दायर करना) लगाया जाना चाहिए।