जनादेश के बाद रणनीति में भी भाजपा भारी पड़ी कांग्रेस पर

Created on Tuesday, 20 June 2017 14:34
Written by Shail Samachar

मेयर और डिप्टी मेयर पर भाजपा का कब्जा तय

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला के चुनाव प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देशानुसार करवा लिये गये हैं। इन निर्देशों के अनुसार 19 जून को नये हाऊस का गठन हो गया है लेकिन कोरम पूरा न होने के कारण इसके महापौर और उपमहापौर का चुनाव नही हो सका है। इसके लिये 20 जून को फिर हाऊस की बैठक बुलाई गयी है। निगम के हाऊस का गठन पार्षदों के साथ शपथ लेने के साथ पूरा हो गया है। प्रशासन की जिम्मेदारी 19 जून तक हाऊस का गठन करने की थी लेकिन हाऊस के गठन के बाद इसके मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। इसको लेकर एक्ट मे कुछ स्पष्ट नही है। बल्कि चार जून को पिछले सदन का कार्यकाल पूरा होने के बाद 19 जून तक निगम की वैधानिक स्थिति क्या है इसको लेकर भी एक्ट में कुछ स्पष्ट नही है। क्योंकि नगर परिषदों के लिये तो एक्ट में यह प्रावधान है कि चयनित हाऊस की गैर मौजूदगी में इस पर प्रशासक नियुक्त हो जाता है। नगर परिषद् ठियोग में काफी समय तक इसके प्रशासक की जिम्मेदारी नायब तहसीलदार के पास रही है जबकि परिषद् में सचिव स्थायी तौर पर नियुक्त था। किन्तु नगर निगम के संद्धर्भ में एक्ट के अन्दर प्रशासक का कोई प्रावधान नही किया गया है। नगर निगम का आयुक्त प्रशासक की जिम्मेदारी नहीं निभा सकता है, क्योंकि वह तो निगम का अधिकारी होने के नाते हाऊस को जवाबदेह है। इसलिये जो निगम के हाऊस को जवाबदेह है वह उसका प्रशासक नही हो सकता। इसी के साथ एक्ट में यह भी स्पष्ट नही है कि यदि पार्षदों की संख्या दो भागों में बराबर-बराबर हो जाये तो उस स्थिति में क्या होगा। निगम की वैधानिकता को लेकर इस बार शहरी विकास विभाग ने चार जून को बनी स्थिति पर सरकार से निर्देश मांगे थे। सचिवालय में फाईल विधि विभाग को राय के लिये भेज दी लेकिन विधि विभाग ने कोई स्पष्ट राय देने के स्थान पर राज्य चुनाव आयोग के विचार जानने की
सलाह दे दी। चुनाव आयोग ने यह कहकर निपटारा कर दिया कि एक्ट में इस बारे में कुछ नही कहा गया है।

स्मरणीय है कि निगम के चुनाव नियमों में भाजपा और कांग्रेस दोनो के शासनकालों में संशोधन हुए है। जब मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव सीधे मतदान से करवाया गया था। तब चुनाव नियमों में संशोधन हुआ। अब जब 11.2.2016 को पुनः नियमों में संशोधन करके मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से करवाने की अधिसूचना जारी की गयी तब भी एक्ट की इन कमीयों की ओर ध्यान नही दिया गया। बल्कि इस बार जब चुनावों को लेकर मामला प्रदेश उच्च न्यायालय तक जा पहुंचा जब भी इस ओर ध्यान नही दिया गया। अब 11.2.2016 को अधिसूचित हुए चुनाव नियमों के अनुसार इस बार मेयर का पद पहले आधे कार्यकाल के लिये अनुसूचित जाति को जायेगा। उसके बाद बाकी बचेे आधे कार्यकाल में यह पद अनुसूचित जनजाति को जायेगा। उसके अगले कार्यकाल में पहले अर्द्ध में सामान्य वर्ग को जायेगा और शेष अर्द्ध में महिला के लिये होगा। यह महिला सामान्य और रिजर्व किसी भी वर्ग से हो सकती है। इस पर भी  नियमों में पूरी स्पष्टता नही है। क्योंकि यदि फिर यह चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से करवाने का फैसला लेकर नियमों में संशोधन किया जाता है उस स्थिति में रोस्टर प्रावधान का क्या होगा इस पर भी नियमों में कुछ स्पष्ट नही है। For rule 12 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:-"12 Reservation and rotation of the office of Mayor- (1) The reservation for the office of Mayor shall be as under:-

(i) During the first two & half years SC 

(ii) During the Second two & half years ST 

(iii) During the next two & half years Gerenal

( iv) During the next two & half years Woman

Provided that where the population of any class of persons referred to above is less than fifteen percent of the total population of the Corporation area, the office of Mayor shall not be reserved for that class and same shall be thrown open to all the categories. इस बार जब निगम में वार्डो की संख्या बढ़ाकर 34 की गयी थी उस समय यह चिवार नही किया गया कि चुनाव परिणाम में पक्ष और विपक्ष में बराबर संख्या होने पर क्या किया जायेगा। इस बार यह पार्टी चिन्ह पर नही हुए हैं और उस दृष्टि से सभी एक प्रकार से निर्दलीय हैं। कब कौन पासा बदल ले इसकी संभावना ऐसे खंडित जनादेश में बराबर बनी रहती है। कोई भी दल अपने सदस्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई नही कर पायेगा क्योंकि चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं हुए हैं। इस बार भाजपा ने कांग्रेस को जनादेश में हराकर मेयर के लिये रणनीति में भी करारी हार दे दी है। लेकिन इस तरह से जुटाये गये बहुमत को संभाले रखना भी आसान नही होता है क्योंकि ऐसी रणनीति के केन्द्र में सिन्द्धातो के स्थान पर सत्ता रहती है और सत्ता का लालच खतरनाक सिद्ध होता है। इस परिदृष्य में यदि भाजपा निगम एक्ट की कमीयों को सुधारने में सफल हो जायेगी तो भविष्य की ऐसी सारी संभावनाएं समाप्त हो सकती है अन्यथा हर बार यह खतरे बने रहेंगे।