सर्वोच्च न्यायालय के 2011 के फैसले के परिदृश्य में रामदेव के योगपीठ को लीज देना सवालों में

Created on Monday, 26 November 2018 09:44
Written by Shail Samachar

शिमला/शैल। स्वामी रामदेव के पतंजलि योग पीठ को 2010 में दी गयी 96.2 बीघे जमीन को जयराम सरकार ने फिर से बहाल कर दिया है। स्मरणीय है कि वर्ष 2010 में धूमल सरकार द्वारा दी गयी इस जमीन को सत्ता बदलने के बाद बाकी वीरभद्र सरकार ने इसकी लीज का रद्द को रद्द दिया था। यह लीज रद्द होने के पंतजलि योगपीठ अदालत में चला गया था और अदालत ने इस पर यथास्थिति बनाये रखने के निर्देश दिये थे। लेकिन इन निर्देशों से आगे यह मामला नही बढ़ा। लेकिन वीरभद्र शासन के ही अन्तिम वर्ष में सरकार और पतंजलि योगपीठ के बीच बात-चीत का दौर कुछ अधिकारियों की भूमिका के परिणामस्वरूप चला। इस बात बातचीत में यह रास्ता निकाला गया कि योगपीठ उच्च न्यायालय से बिना शर्त अपनी याचिका वापिस ले और उसके बाद सरकार इस पर विचार करेगी। इसके बाद सरकार ने योगपीठ के आग्रह को स्वीकारते हुए यह जमीन रामदेव केे पतंजलि योगपीठ को वापिस दे दी। लेकिन जब वीरभद्र सिंह सरकार ने इस आवंटन की जांच शुरू करवायी थी तब इसके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई थी। इस एफआईआर में यह आरोप है कि राजस्व रिकार्ड में जो जमीन आवंटित की गयी है व्यवहार में पीठ का कब्जा किसी और जमीन पर है। यह सब कैसे और किसकी मिलिभगत के कारण हुआ है इसी की जांच की जानी थी जो आज तक नही हो पायी है। दिलचस्प यह है कि यह एफआईआर आज भी खड़ी है। इस एफआईआर को न तो वीरभद्र सरकार ने वापिस लिया और न ही जयराम सरकार अब तक ऐसा कर पायी है बल्कि इसी एफआईआर के सहारे वीरभद्र शासन में कुछ अधिकारियों ने सरकार और योगपीठ के बीच बातचीत की जमीन तैयार की थी। अब भी चर्चा है कि कुछ अधिकारी हरिद्वार में हाजरी भर आये हैं और उन्होंने यह वकालत भी की कि योगपीठ से पुरानी लीज राशी 17,31,214 रूपये ही वसूल की जाये। लेकिन इस बार ऐसा हो नही पाया और यह राशी दो करोड़ से ऊपर चली गयी।
इस प्रकरण मे जो एफआईआर दर्ज है उसे सरकार आगे बढ़ाती है या वापिस लेती है इसका फैसला अदालत से ही आयेगा। सरकार यदि एफआईआर वापिस लेती है तो इसका आवदेन भी अदालत के समक्ष जायेगा और अदालत पर निर्भर करेगा कि वह इसे मान लेती है या नहीं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस आवंटन पर एतराज भी उठाया है। लेकिन इस सबसे बड़ा सवाल इसमें सर्वोच्च न्यायालय के जगपाल सिंह बनाम स्टेट आॅफ पंजाब मामले में आये फैसले से खड़ा होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने विलेज काॅमन लैण्ड के आवंटन पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया है। 15. In many states Government orders have been issued by the State Government permitting allotment of Gram Sabha land to private persons and commercial enterprises on payment of some money. In our opinion all such Government orders are illegal, and should be ignored. 

22. Before parting with this case we give directions to all the State Governments in the country that they should prepare schemes for eviction of illegal/unauthorized occupants of Gram Sabha/Gram Panchayat/Poramboke/Shamlat land and these must be restored to the Gram Sabha/Gram Panchayat for the common use of villagers of the village. For this purpose the Chief Secretaries of all State Governments/Union Territories in India are directed to do the needful, taking the help of other senior officers of the Governments. The said scheme should provide for the speedy eviction of such illegal occupant, after giving him a show cause notice and a brief hearing. Long duration of such illegal occupation or huge expenditure in making constructions thereon or political connections must not be treated as a justification for condoning this illegal act or for regularizing the illegal possession. Regularization should only be permitted in exceptional cases e.g. where lease has been granted under some Government notification to landless labourers or members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, or where there is already a school, dispensary or other public utility on the land. 

23. Let a copy of this order be sent to all Chief Secretaries of all States and Union Territories in India who will ensure strict and prompt compliance of this order and submit compliance reports to this Court from time to time 

24. Although we have dismissed this appeal, it shall be listed before this Court from time to time (on dates fixed by us), so that we can monitor implementation of our directions herein. List again before us on 3.5.2011 on which date all Chief Secretaries in India will submit their reports.
...............................J.
(Markandey Katju)
…………………..……J.
(Gyan Sudha Mishra)
New Delhi; January 28, 2011

यह फैसला 28 जनवरी 2011 को आ गया था। इस फैसले के रिव्यू मे नही गयी है बल्कि प्रदेश की तत्कालीन मुख्य सचिव नेे 29 अप्रैल 2011 को ही वाकायदा शपथपत्र देकर इसकी अनुपालना रिपोर्ट सर्वाेच्च न्यायालय को सौंप दी थी। सर्वोच्च न्यायालय को भेजीे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस संबंध में सभी जिलाधीशों को 10 मार्च 2011 को ही आवश्यक निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उस समय राजस्व, पर्यटन, कार्मिक और विधि विभाग के अधिकारियों की इस संबंध में एक बैठक भी हुई थी। इस एक्ट में 1981 में संशोधन करके धारा 8(1) जोड़ी गयी थी और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि इसमें 50% भूमि स्थानीय निवासीयों के उपयोग के लिये और शेष 50% सरकार के पास रहेगी जिसमें से पात्र व्यक्तियों को आवंटन किया जा सकेगा। यह पात्र व्यक्ति कौन होंगे इस पूरी तरह परिभाषित किया गया है।
अब सरकार ने इसमें 2016 में संशोधन किया है। इसी संशोधन के आधार पर रामदेव से लीज राशी ली गयी है। इसके बाद 2017 में भी संशोधन किया है और इस संशोधन के तहत राजनीतिक दलों को भी एक बीघा जमीन दिये जाने का प्रावधान किया है। दोनो संशोधनों मे Village common Lands Vesting and utilization Act 1974 में संशोधन किया है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने विलेज काॅमन लैण्ड के आवंटन पर ही प्रतिबन्ध लगा दिया है और इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये मुख्य सचिव की जिम्मेदारी लगा रखी है तब सरकार ऐसे संशोधन क्यों कर रही है। क्या सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों पर तभी अमल होगा जब कोई इस संबंध में आवाज उठायेगा? सरकार किन लोगों को किन उद्देश्यों के लिये कितनी जमीन लीज पर दे सकती है यह पूरी तरह परिभाषित है और रामदेव तथा उनका योगपीठ किसी भी गणित से उस परिभाषा में नही आता है। अब जब रामदेव के योगपीठ के खिलाफ दर्ज एफआईआर अदालत के सामने जायेगी तब अदालत सर्वोच्च न्यायालय के फैसलेे के परिदृश्य में इस आवंटन को कैसे जायज ठहरा पायेगी इस सबकी नज़रें लगी हैं।